बालोद: बालोद में 4 किलो गांजा तस्कर को कोर्ट ने 5 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना
Balod, Balod | Jul 28, 2026 बालोद कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2024 के मामले में अशोक चौरे को गांजा तस्करी के आरोप में 5 साल कठोर कारावास और 25 हजार जुर्माना दिया। जुर्माना नहीं भरा तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 4 किलो गांजा उसके पास से जब्त हुआ था।