दातागंज: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में एक अभियुक्त को अजीवन कारावास व ₹1,10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई
माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त योगेन्द्र को धारा 302 भा0द0वि0 व धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास तथा 1,10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 दीपक कुमार थाना फैजगंज बैहटा , लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता योगदान सराहनीय रहा।