बरेली: 2018 के मारपीट मामले में चार दोषियों को अदालत ने 5-5 साल की सजा सुनाई
बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के परातासपुर गांव में 2018 में हुई मारपीट के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने पंचम, राजपाल, जलधारा और गोकरन को धारा 308/34 में 5-5 साल की सश्रम कारावास व जुर्माना, जबकि अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपियों को सजा मिली।