कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत शुक्रवार करीब 3:00 बजे दाखिल खारिज बाद संख्या 5992/ 25- 26 में दोनों पक्षों की सुनवाई अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया जबकि ऑनलाइन जमाबंदी अब भी मूल रैयत के नाम से कायम है । हालांकि इस गंभीर मामले को लेकर कुढ़नी अंचलाधिकारी अनिल कुमार संतोषी ने दोनों पक्षों को सुना और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय अधिकारी से मार्गदर्शन