कर्वी: न्यायालय ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायालय तक की सजा, ₹3500 के अर्थदंड से दंडित किया
न्यायालय ने एक राय होकर गाली गलौज,मारपीट जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है,अभियुक्त विमल चन्द्र पुत्र स्व0 जगमोहन कुमार निवासी सुरसेन थाना सरधुवा चित्रकूट का रहने वाला है।