कैंपियरगंज: चिलुआताल थानाक्षेत्र अंतर्गत दुष्कर्म का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने 10 वर्ष को सुनाई सजा
चिलुआताल थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022 में पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध करने के आरोप में न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजय कुमार यादव 10 वर्ष सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत न्यायालय ने इस मामले पर सुनाया सजा।