शाजापुर: गांजा तस्कर को तीन साल की जेल और ₹10 हजार का जुर्माना, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा गांजा तस्कर शुभम पिता रमेशचंद्र तिवारी निवासी ग्राम विद्यानगर शुजालपुर को धारा- 08/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से गुरुवार को दंडित किया है। मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रकरण के संचालनकर्ता शासकीय अभिभाषक एवं जिला लोक अभियोजक महेंद्रसिंह परमार ने बताया अभियोजन