ऑपरेशन कन्वैक्शन अभियान के तहत मथुरा न्यायालय ने जमुना पार क्षेत्र से जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले दो अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार मानते हुए शनिवार को जेल में बताई गई अवधि की सजा एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई है साक्षौ के आधार पर अदालत ने बिल्टा उफ़ विनोद राजू पुत्र यादराम निवासी ईसापुर जमुनापार को दोषी करार देते हुए आर्थिक दंड लगाया