लोहरदगा: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने एक नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए गुरुवार शाम 4:00 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी सेन्हा थाना क्षेत्र के गड़गांव सेमरटोली निवासी मंटू सिंह, फुल्केश्वर उरांव और संतोष उरांव हैं जो पहले से न्यायिक हिरासत में हैं।