जांजगीर: गुरूकृपा इंफ्रा रियालिटी लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने का अंतःकालीन आदेश पारित
जांजगीर-चांपा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे द्वारा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम, 2005/2023 थाना चांपा पक्षकार छत्तीसगढ़ शासन विरूद्ध गुरुकृपा इंफ्रा रियालिटी लिमिटेड चांपा एवं निकिता अग्रवाल के प्रकरण में 25 जुलाई को चांपा स्थित भूमि खसरा नंबर 2089/3 ख रकबा 0.053 हेक्टेयर भूमि को कुर्क करते हुए अतःकालीन आदेश पारित किया गया है।