चित्तौड़गढ़: ग्रामीण विकास सभागार में SDM ने बैठक कर प्रेस मालिकों को प्रकाशक की बिना पहचान के मुद्रण नहीं करने के लिए किया पाबंद
लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी बीनू देवल ने ग्रामीण विकास सभागार में बैठक आयोजित कर प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को बिना प्रकाशक की पहचान के किसी भी प्रकार का मुद्रण नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को धारा 127 (क) आरपी एक्ट 1951 के प्रावधानों यथा पम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध से अवगत कराया गया।