न्यायालय द्वारा युवती के साथ बलात्कार कर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त रामचंद्र पुत्र सुकमा नि०चौरा को 10वर्ष का कारावास व ₹15000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।आरोपी के खिलाफ थाना पहाड़ी मे धारा 376,504,506 भादवि0 मुकदमा पंजीकृत किया गया था,आरोपी को दी गई सजा के संबंध मे पुलिस ने आज शुक्रवार की शाम 7बजे प्रेसनोट जारी किया है।