शनिवार 13 दिसंबर 2025 सुबह 5 बजे सरायपाली के बलौदा थाना क्षेत्र एक ग्राम में 13 वर्षीय बालिका से अनाचार के अगस्त 2022 के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) सरायपाली पवन कुमार अग्रवाल ने आरोपी चक्रधर को 20 वर्ष की सश्रम कैद व 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लोचन प्रसाद साहू ने की।