राघोगढ़: जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में एक शख्स को सुनाई 6 माह की सजा, 9% ब्याज के साथ से भुगतान करने दिए आदेश
गुना जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में उदयभान यादव निवासी गोपालपुरा टकटैया को 6 माह की सजा सुनाई है। अधिवक्ता शलभ पारीक और सिद्धार्थ यादव ने बताया, परिवादी रवि यादव से आरोपी ने एक लाख रूपए उधार लिए थे। मांगने पर दिया चेक बाउंस हो गया। मामले में जेएमएफसी सरिता डाबर वास्कले के कोर्ट ने 6 माह की सजा सुनाई। 9% ब्याज से भुगतान करने के आदेश दिए हैं।