जिला सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की कोर्ट ने डेढ़ वर्ष पुराने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा मंगलवार दोपहर 1 बाजे सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी।