खरौंधी: हत्या मामले में पति-पत्नी दोषी करार, दोनों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
श्री बंशीधर नगर स्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला खरौंधी थाना कांड संख्या 52/20