गोड्डा: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास
गोड्डा स्थित पोक्सो के विशेष
Godda, Godda | Jun 25, 2026 नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास गोड्डा स्थित पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने नाबालिग के अपहरण एवं यौन शोषण के मामले में महागामा थाना क्षेत्र के नयानगर निवासी पप्पू यादव को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6