अकबरपुर: माती कोर्ट ने हत्या और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, ₹1,80,000 का अर्थदंड लगाया
साले की हत्या करने व उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त छविनाथ सिंह उर्फ छुन्ना सिंह पुत्र शिवरतन निवासी ग्राम रामदास का पुरवा थाना बिधूना जनपद औरेया को दोषी करार दिया और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹1,80,000 का अर्थदंड भी लगाया।