जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने आम जनता एवं परिंदों को चायना डोर/धागे के उपयोग के कारण होने वाले घातक परिणामों से बचाने तथा लोक प्रशांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शाजापुर जिले के अंतर्गत आने वाली सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधा।