ऐसा बताया जा रहा है कि 12 मार्च, 1992 का वह नोटिफ़िकेशन रद्द कर दिया गया है, जिसके तहत 'राजस्थान कॉलोनाइज़ेशन (इंदिरा गांधी नहर कॉलोनी में पोंग बांध से विस्थापित लोगों को सरकारी ज़मीन का आवंटन) नियम, 1972' में संशोधन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, नियम 6(3) की शर्त में 20 साल की जगह 25 साल करने और नियम 6-A को लागू करने के प्रावधानों को भी रद्द कर दिया गया है।
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