मेदिनीनगर (डालटनगंज): पलामू जिला न्यायालय ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों को सुनाई 10-10 वर्ष की सजा, ₹15-15 हजार का जुर्माना भी
पलामू जिला न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने शनिवार दोपहर 3 बजे जानलेवा हमले के चार आरोपियों को 10 -10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नही देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।