घोरावल: सोनभद्र में हत्या के दोषी पति-पत्नी को 10-10 वर्ष की सजा, शराब के नशे में हत्या कर शव कुएं में फेंका था
सोनभद्र में साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुए रामसेवक उर्फ काशी हत्याकांड के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी पति पत्नी को 10-10 वर्ष की सजा और 12-12 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है मंगलवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक विजय कुमार पुत्र बनवारी निवासी अरुआंव ने घोरावल कोतवाली में तहरीर देकर बताया