मऊ: चित्रकूट जिला सत्र न्यायाधीश ने मोबाइल से बात करने पर बेटी की जान लेने वाले पिता को 10 साल की कैद की सुनाई सजा
Mau, Chitrakoot | Jan 30, 2026 मोबाइल से बात करने पर बेटी की जान लेने वाले पिता को जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा 10 वर्ष का कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। रैपुरा निवासी अभियुक्त बवोचक द्वारा बेटी नीतू की मोबाइल से बात करने पर डंडे से पिटाई की गई थी ,जिससे उसकी मौत हो गई थी ,वहीं पुलिस ने आरोपी को दी गई सजा के संबंध में आज शुक्रवार की शाम 5:19 में प्रेस नोट जारी किया है।