अंबाह न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति राहुल सिंह को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दहेज की मांग को लेकर पत्नी की प्रताड़ना और हत्या साबित होने पर न्यायालय ने सख्त फैसला देते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।