श्योपुर: चोरी कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को 7 साल की सजा, ₹2.8 लाख का जुर्माना
श्योपुर। जिला न्यायालय ने बुधवार को दोपहर 3 बजे करीब 4 साल पुराने घर में चोरी करने वाले और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 7 साल की कठोर सजा एवं 2 लाख 80 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।