कराईकेला थाना क्षेत्र के सेरेंगदा गांव निवासी विश्वनाथ बोदरा द्वारा अवैध हथियार रखने और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े होने के मामले में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में अभियुक्त विश्वनाथ बोदरा उर्फ के खिलाफ न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया।