पथरिया विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज एक्ट) दमोह ने सात वर्ष पुराने सनसनीखेज मामले में वार्ड क्रमांक 15 निवासी आरोपी ओमकार काछी पटैल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी ने धारा 302 भादवि, धारा 449 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत कठोर दंड दिया। 2017 में हुई घटना में पीड़िता की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।