सीकर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के एक मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है। गुरुवार शाम 4:00 बजे मिली जानकारी के अनुसार सबलपुरा निवासी पारिवादी गजेंद्र सिंह ने रियाज अली के खिलाफ चेक बाउंस होने पर मामला दर्ज कराया था जिस पर कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोपी को 1 साल के कारावास के साथ एक लाख 63000 हजार रुपये भुगतान करने की सजा सुनाई।