घोसी नगर पंचायत के इलाकों में होर्डिंग टैक्स फिक्स कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी अनु राय ने बताया कि टैक्स को तीन श्रेणियां में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 31 मार्च 2026 तक टैक्स नहीं जमा करने पर पेनल्टी भी लोगों से बसुला जाएगा।