कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान विक्रय में एग्रीस्टेक पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। बिना पंजीयन के धान बिक्री संभव नहीं। नया पंजीयन 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकता है। सभी विभाग मिशन मोड में 100% पंजीयन सुनिश्चित करें।