पिपरिया में 8 वर्षी नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आज मंगलवार शाम 6:00 बजे पिपरिया कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया अर्चना रघुवंशी के न्यायालय ने या फैसला सुनाया है न्यायालय ने आरोपी सुप्यार काजले को धारा 363, 366, 376, एबी 377, 506, भादवि तथा 5 एम /6 पास्को एक्ट के तहत दोषी पाया उसे धारा 377भादवि और 5एम /6पास