सिंगरौली: 25 मार्च को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने घोषित किया शुष्क दिवस, होली के दिन सायं 5 बजे तक बंद रहेंगी मदिरा की दुकानें
होली के त्योहार के अवसर पर शांति समित की बैठक में लिए निर्णय अनुसार प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि होली त्योहार जिस दिन रंग खेला जायेगा उस दिवस सम्पूर्ण सिंगरौली जिले सभी कम्पोजिट मदिरा दुकाने स्टोरेज, एफएल 2, एफएल 3 एवं आर.डब्लू.एस-1 आदि 24 मार्च 2024 की रात्रि के 11:30 बजे से 25 मार्च 2024 को शायंकाल 5 बजे तक बंद रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा उक्त दिवस का शुष्क दिवस घोषित कर मदिरा क्रय, बिक्रय तथा परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।