थाना सतरिख पर गैर इरादतन हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत केस से सम्बन्धित अभियुक्तगण जुम्मन अली पुत्र रज्जाक, सलमान पुत्र रज्जाक, असगर अली पुत्र अब्दुल रहमान निवासीगण ग्राम छोटा भगवानपुर को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-09 द्वारा बुधवार करीब 2 बजे दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,500 रु0 से दंडित किया है।