शाजापुर न्यायालय ने डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने यह फैसला 26 नवंबर 2025 को सुनाया, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध समाज के लिए घातक है।