मंदसौर: अपहरण का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को तीन-तीन साल का कारावास, मंदसौर जिला न्यायालय का फैसला
अपहरण का प्रयास करने के मामले में आरोपी भेरूलाल माली राधेश्याम माली बाबूलाल माली को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की जेल व 5.5.हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है, अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 4 नंवबर 2022 फरियादी नंदलाल अपने गांव दलोदा से लहसुन लेकर सीतामऊ मंडी बेचने गया था वहां उसके साथ मारपीट और उठाकर जीप में ले गए थे,