श्योपुर: मारपीट कर लूट करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की कैद, ₹10-10 हजार का लगाया जुर्माना
श्योपुर। जिला न्यायालय ने बुधवार को दोपहर 03 बजे दो साल पुराने मारपीट और लूट के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिन्हें 10-10 साल के सश्रम करावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मामले में राज्य की ओर से पेरवी राजेन्द्र जाधव द्वारा की गई।