नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ पॉक्सो और रेप के दोषी नाबालिग की सज़ा निलंबित की, तत्काल जमानत का आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए नाबालिग युवक की सज़ा को निलंबित कर दिया है और उसे तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने निचली अदालत देहरादून द्वारा 30 सितंबर 2023 को सुनाए गए फैसले पर रोक लगाते हुए, ट्रायल की पूरी प्रक्रिया को