विशेष न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) घरघोड़ा शहाबुद्दीन कुरैशी ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के जघन्य मामले में कठोर निर्णय सुनाते हुए आरोपी यशवंत तिवारी को आजीवन कारावास एवं विभिन्न धाराओं के तहत कुल 15,500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित
उदयपुर धरमजयगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास और अर्थदंड, पीड़िता को 5 लाख की क्षतिपूर्ति - Udaipur Dharamjaigarh News