पुलिस द्वारा सोमवार की रात्रि 9:20 पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि न्यायालय ने शहर के आजाद नगर निवासी जैन मलिक को आर्म्स एक्ट के मामले में दो वर्ष के कारावास एवं ढाई हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया गया कि 5 जनवरी 2025 को जैन मलिक उर्फ सोनू को एक देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के द्वारा तकनीक