फरेंदा: सिधवारी में वर्ष 2000 के गाली-गलौज, मारपीट व धमकी के मामले में फौजदार को सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
फरेन्दा थाना क्षेत्र के सिधवारी निवासी फौजदार को वर्ष 2000 के गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दोषी पाया। न्यायालय जे.एम. फरेन्दा ने आरोपी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और ₹1500 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 30 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में विवेचक परशुराम पाण्डेय और अभियोजन टीम की भूमिका अहम