वर्ष-2000 में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा 01 अवैध शस्त्र मय 02 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था।मा0 न्यायालय एसीजेएम-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ बबली को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जानकारी शनिवार सुबह 11:15 परदी गई।