बड़गांव: उदयपुर में ड्रोन और पटाखों पर प्रतिबंध, धारा 163 लागू की गई
उदयपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 10 मई दोपहर 12 बजे से 15 मई दोपहर 12 बजे तक ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश आर्मी एरिया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गैस फैक्ट्री और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।