सासाराम: तत्कालीन सिविल सर्जन सासाराम डॉ अशोक के द्वारा नौकरी में अवैध तरीके से रिश्वत लेने के मामले में 4 वर्ष की सजा
Sasaram, Rohtas | Mar 29, 2024 रोहतास जिले के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अलग-अलग धाराओं में दोषी पाए जाने के बाद 4 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपए की जुर्माना लगाया गया है। सिविल सर्जन के द्वारा परिवादी की नौकरी को अवैध बता कर परिवादी से 1 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी। जिसके बाद निगरानी ने धर दबोचा था।