मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कार चालक को लापरवाह मानते हुए मृतक के परिजनों को कुल 9 लाख 57 हजार 280 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह राशि कार चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी से संयुक्त रूप से वसूली जाएगी। मामला 24 नवंबर 2020 का है, जब पूनरासर निवासी औंकारनाथ सड