भाटपार रानी: देवरिया शहर के मजार और कब्रिस्तान की भूमि के मामले में एसडीएम कोर्ट ने दिया आदेश, जमीन सरकारी खाते में दर्ज करने का निर्देश
देवरिया शहर के गोरखपुर रोड स्थित अब्दुल गनी शाह मजार एवं कब्रिस्तान भूमि प्रकरण में बुधवार को राजस्व अभिलेखों को लेकर एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है ।जिसमें साफ कहा है की भूमि को पुनः बंजार श्रेणी में बहाल किया जाए। बता दे की यह मामला काफी दिनों से चल रहा है ।इस मामले में सदर विधायक डॉ शलभमणि त्रिपाठी ने आवाज उठाई थी।