माननीय न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट बदायूँ द्वारा अभियुक्त रंजीत उपरोक्त को दुष्कर्म में दोषी पाते हुये 20 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड एवं 40,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीडिता को दी जायेगी।