गाजीपुर के जनपद न्यायाधीश की अदालत ने गला रेतकर हत्या के मामले में महिला समेत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ सभी आरोपियों को 20- हजार के आर्थदण्ड से दंडित किया है। इस बात की पुष्टि शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मामला दिलदारनगर थाना क्षेत्र की है।