मेहदावल थाना क्षेत्र के डमरूवर गांव में दहेज हत्या के मामले में संतकबीरनगर न्यायालय ने एक अभियुक्त अरुण कुमार मिश्र पुत्र चंद्रेश्वर प्रसाद को 10 वर्ष का कारावास व 15000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मंगलवार शाम 7:00 बजे जानकारी दी गई है।