पति की हत्या कर उसे अंधे कत्ल बनाने के मामले में न्यायालय ने कलयुगी पत्नी और उसके प्रेमी को सुनाया आजीवन कारावास व 10 हजार का अर्थदंड व दो साल का सश्रम कारावास के साथ 10 हजार का अर्थदंड रामानुजनगर गुरुवार दोपहर 2 बजे संतोष महतो एडिशनल एसपी ने बताया कि जुर्म कभी छुपाने से नहीं छुपता,,क्योंकि कोतवाली थाना क्षेत्र के नमदगिरी ग्राम में हुए अंधे कत्ल के मामले