श्योपुर। जिला न्यायालय ने शुक्रवार को दोपहर 03 बजे करीब तीन साल पुराने डकैती एवं लूट के मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को पांच साल के सश्रम करावास की सजा एवं 12 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।